बजाज एलाइंस को 2 लाख से अधिक का हर्जाना:बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने कार क्लेम रोकने पर सुनाया फैसला

बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने बजाज एलाइंस इंश्योरेंस कंपनी नागपुर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उसे सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने तत्कालीन लालबर्रा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा के पक्ष में आदेश जारी करते हुए कंपनी को 2 लाख रुपए से अधिक की राशि और ब्याज भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गाय को बचाने में हुआ था हादसा मामला 12 अक्टूबर 2023 का है, जब शिवपूजन मिश्रा की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सड़क पर अचानक गाय सामने आ जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया था। उपभोक्ता ने अपनी बीमा पॉलिसी के तहत कंपनी को सूचना दी और वाहन की मरम्मत पर 2 लाख 15 हजार 196 रुपए खर्च किए। हालांकि, बीमा कंपनी ने यह तर्क देते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि वाहन के नुकसान का विवरण घटना की तारीख से मेल नहीं खाता है। आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए सुनाया फैसला कंपनी द्वारा दावा अस्वीकृत किए जाने के बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर, सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक और हर्षा बिजेवार डोहरे की संयुक्त बेंच ने पाया कि कंपनी ने क्लेम रोकने में लापरवाही बरती है। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि 2 लाख 1 हजार 86 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। हर्जाने के साथ ब्याज देने के भी निर्देश आयोग ने केवल क्लेम राशि ही नहीं, बल्कि उस पर 2 फरवरी 2024 से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता को हुई शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए 3 हजार रुपए और वाद व्यय (कानूनी खर्च) के रूप में 1500 रुपए अलग से देने होंगे।

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