बठिंडा में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध:खाद्य पदार्थ, पेट्रोल-डीजल समेत जरूरी सामान के भंडारण पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

पंजाब के बठिंडा जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 163 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत जारी किया गया है। शिकायतों के लिए डीएफएससी से करें संपर्क जिले में कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था खाद्यान्न, पशु आहार, दूध और डेयरी उत्पाद, पेट्रोल-डीजल तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकते। इन आदेशों के पालन की जिम्मेदारी एसएसपी बठिंडा को सौंपी गई है। नागरिक जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए डीएफएससी रविंदर कौर से संपर्क कर सकते हैं। आदेशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई वहीं पशुपालन सेवाओं के लिए उप निदेशक जतिंदरपाल सिंह, सब्जी मंडी से संबंधित मामलों के लिए डीएमओ गौरव या डिप्टी डीएमओ गुरविंदर सिंह से संपर्क किया जा सकता है। पशु चारे से जुड़ी शिकायतों के लिए मार्कफेड के डीएम गुरमन प्रीत धालीवाल या मिल्कफेड के जीएम डॉ. प्रमोद शर्मा से संपर्क करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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