बठिंडा में प्रतिबंधित कीटनाशक पकड़ा:कृषि विभाग ने की कार्रवाई, हरियाणा से आ रही थी पिकअप गाड़ी, दर्ज कराई गई FIR

बठिंडा में कृषि विभाग की टीम ने हरियाणा से आ रही एक पिकअप गाड़ी से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कीटनाशक बरामद किया है। यह कार्रवाई रामा मंडी के गांधी चौक के पास की गई। बरामद कीटनाशक अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71% SG और 41% SL (राउंडअप) है, जिसके उपयोग पर प्रतिबंध है, क्योंकि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बठिंडा की जिला-स्तरीय टीम ने जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनदीप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। बरामद कीटनाशक के नमूने लिए। इसके बाद, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत कार्रवाई करते हुए बरामद हर्बिसाइड को पुलिस को सौंप दिया गया। मामले में विभागीय अधिकारियों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला कृषि अधिकारी बोले- की जा रही आगे की कार्रवाई जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनदीप सिंह ने बताया कि, इस मामले में कीटनाशक अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुसार आगे की उचित कार्रवाई की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बठिंडा ने किसानों से इस प्रतिबंधित खरपतवार नाशक का उपयोग न करने की अपील की है। विभाग ने खरपतवार नाशक विक्रेताओं को भी चेतावनी दी है कि वे इस उत्पाद की बिक्री न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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