बठिंडा में रेप के दोषी सीआईए थानेदार को उम्रकैद:कोर्ट ने 4 साल पुराने केस में सुनाई सजा, अपनी गाड़ी में किया था दुष्कर्म

बठिंडा की जिला कोर्ट ने सीआईए के थानेदार गुरविंदर सिंह को दुष्कर्म के एक मामले में बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला मई 2021 का है, जिसकी सुनवाई पिछले चार साल से चल रही थी। मुख्य गवाह ने बताया कि मई 2021 में थानेदार गुरविंदर सिंह ने पीड़ित महिला के बेटे के खिलाफ थाना कैंट में नशा तस्करी का केस दर्ज किया था। इसके बाद उसने महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला से किया रेप, परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा गवाह के अनुसार, थानेदार ने पहले 10 मई को अपनी गाड़ी में महिला के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन रात में वह महिला के घर पहुंचा और जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर उसके परिजनों और गांव वालों ने थानेदार को मौके पर ही पकड़ लिया और थाना नथाना पुलिस के हवाले कर दिया। चार साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा वहीं इसके बाद थाना नथाना पुलिस ने गुरविंदर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की अदालत में पिछले चार साल से सुनवाई चल रही थी।गवाह ने यह भी बताया कि केस ट्रायल के दौरान उसे और पीड़िता को गैंगस्टरों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिली थीं ताकि वे केस से हट जाएं। हालांकि, उन्होंने अंत तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आरोपी को उम्रकैद की सजा दिलवाई।

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