बलौदाबाजार में होली से पहले जांच अभियान:मिठाई दुकानों से नमूने लेकर लैब भेजे गए, पैक्ड सामान की एक्सपायरी डेट जांचकर खरीदने की सलाह

बलौदाबाजार में होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले की मिठाई दुकानों और होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों से गुजिया, पेड़ा और खुले बेसन के नमूने लिए गए। इन नमूनों को विश्लेषण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीम ने भाटापारा स्थित खेमजी होटल, कलकत्ता स्वीट्स और न्यू काशीराम सुपर मार्केट का भी निरीक्षण किया और मिठाइयों के नमूने लिए। निरीक्षण के दौरान, खाद्य कारोबारियों को अपने परिसरों और खाद्य पदार्थों के निर्माण स्थलों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्हें गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग करने और मिठाइयों व नमकीन में अखाद्य रंगों (जैसे श्री गणेश, गाय छाप रंग) का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई। ग्राहक मिठाई खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान ग्राहकों को भी सलाह दी गई कि वे त्योहारी सीजन में साफ-सुथरी और कम घटक रंगों वाली मिठाइयों का ही सेवन करें। साथ ही, उन्हें साफ-सफाई वाले खाद्य परिसरों से ही सामान खरीदने और पैक्ड खाद्य पदार्थों की अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) तथा खाद्य लाइसेंस/पंजीयन नंबर देखकर ही खरीदारी करने को कहा गया। बेसन के इस बैच पर बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अभियान के दौरान ‘टाटा बेसन’ ब्रांड के फाइन बेसन (बैच नंबर GV5H0844D1) के विक्रय, वितरण और भंडारण पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई महासमुंद जिले से मिले ‘टाटा संपन्न फाइन बेसन’ (पैक 500 ग्राम, बैच नंबर GV5H0844D1, पैकिंग तिथि 08.08.2025, एक्सपायरी 07.03.2026) के लिए की गई है। कैली लैब प्रा. लि., भोपाल, मध्य प्रदेश की जांच रिपोर्ट (27.01.2026) में इस बेसन को ‘असुरक्षित’ बताया गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 38(3)(ख) के तहत, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा ने इस बैच के बेसन की जिले में बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

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