बलौदाबाजार हिंसा मामला: 112 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत:भीम आर्मी का प्रमुख नेता भी रिहा; 187 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी और युवा कांग्रेस नेता सूर्यकांत वर्मा सहित 112 आरोपियों को जमानत दे दी। हाईकोर्ट में आरोपियों के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। वकीलों ने यह भी कहा कि कई आरोपियों की गिरफ्तारी बिना ठोस सबूतों के की गई। कई आरोपी अब भी सेंट्रल जेल में बंद इससे पहले इस मामले में 60 से अधिक आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, लेकिन कई आरोपी अब भी सेंट्रल जेल में बंद हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य आरोपियों के परिवारों ने राहत की सांस ली है। सीएम हाउस का घेराव कर रिहाई की मांग गुरुवार को भीम आर्मी और सतनामी समाज के लोगों ने इस मामले में सीएम हाउस का घेराव कर न्याय की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है। विपक्ष ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बलौदाबाजार हिंसा मामला 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर और एसपी ऑफिस जला दिया था। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंसा में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई थीं। इस दौरान आगजनी की घटनाएं भी हुईं। पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप थे।

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