बाड़मेर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग जगहों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। सभी कार्रवाई शिव उपखंड क्षेत्र में की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देश पर जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न गांवों में दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर घरेलू गैस का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दुकानदारों को सख्त चेतावनी जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया – जिन प्रतिष्ठानों पर खाना बनाने या अन्य व्यावसायिक कार्यों में गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, उन्हें कमर्शियल गैस का ही इस्तेमाल करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि घरेलू सिलेंडर का दुरुपयोग पाए जाने पर सिलेंडर जब्ती के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगा मामला जांच के दौरान कई स्थानों पर सिलेंडर का अनाधिकृत भंडारण और ऊंचे दामों पर अवैध बिक्री के संकेत मिले। इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तीन फर्मों से 12 सिलेंडर जब्त तीनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के उल्लंघन में कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।


