मोहाली जिले में जीरकपुर के बलटाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब परोसने के आरोप में एक ढाबा मालिक को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ढाबा मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 68/1/14 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दे कि आबकारी निरीक्षक गुरप्रीत सिंह, सर्कल ज़ीरकपुर की शिकायत के अनुसार, 7 जनवरी 2026 को शाम करीब छह बजे आबकारी विभाग और पुलिस स्टाफ शराब तस्करी और बिना अनुमति शराब परोसने वाले स्थानों की जांच कर रहा था।इसी दौरान, बलटाना फर्नीचर रोड पर प्रीत पैलेस मार्केट के सामने स्थित एक ढाबे पर कुछ लोग शराब का सेवन करते पाए गए। पुलिस को देख मौजूद लोग फरार टीम को देखते ही मौके पर मौजूद लोग फरार हो गए। तलाशी के दौरान, ढाबे की टेबल से रॉयल जनरल ब्रांड की आधी खुली बोतल (जो केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अधिकृत है), एक सील बंद ओल्ड मोंक रम का पव्वा, रॉयल स्टैग ब्रांड की एक खाली बोतल, पानी का जग और दो प्लास्टिक के गिलास बरामद हुए, जिनमें शराब होने की पुष्टि हुई। आरोपी के कब्जे से शराब बरामद आबकारी विभाग की सूचना पर चौकी बलटाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ढाबा मालिक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान चन्नण सिंह सेक्टर-19 पंचकूला के रूप में बताई पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद शराब और अन्य सामान जब्त कर लिया। बिना लाइसेंस के ढाबे पर शराब परोसी जा रही थी आबकारी निरीक्षक गुरप्रीत सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर थाना ज़ीरकपुर में मामला दर्ज कर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा बिना लाइसेंस के ढाबे पर शराब परोसी जा रही थी, जो कानूनन अपराध है। मामले की जांच जारी पुलिस ने मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भेज दी है, साथ ही नियंत्रण कक्ष एसएएस नगर को भी सूचित किया गया है। फिलहाल, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम मामले की आगे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध शराब की आपूर्ति कहां से हो रही थी।


