बिलासपुर में नक्शा.. ले-आउट घोटाला:फर्जी आर्किटेक्ट ब्लैक लिस्टेड, लेकिन अवैध निर्माण में TCP-निगम अफसरों की भूमिका पर सवाल; कार्रवाई अटकी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नक्शा और ले-आउट घोटाला हुआ है। विभागीय जांच में इस बात की पुष्टि होने के बाद निगम ने उस आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जो फर्जी है। आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने भी साफ कहा है कि विकास सिंह नाम का कोई व्यक्ति एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है। जबकि नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) के कुछ अधिकारियों ने इसी विकास सिंह के नाम से 400 से ज्यादा नक्शा, 150 से ज्यादा ले-आउट पास किए और कई अवैध निर्माण कराए। सीधे तौर पर दोषी अफसरों पर कार्रवाई ना करते हुए निगम ने केवल फर्जी आर्किटेक्ट पर कार्रवाई की है। जबकि नक्शे और ले-आउट पास कराने में TCP और निगम के भवन शाखा के अफसरों की भूमिका रही है। अफसर एक दिन में 29 फाइलें अप्रूव कर देते थे। 10 साल से हो रहा था फर्जी काम बिलासपुर निगम से इंजीनियर विकास सिंह को लाइसेंस क्रमांक 234 के माध्यम से पंजीकृत कराया। जिसके बाद सुनियोजित तरीके से विकास सिंह के लाइसेंस नंबर पर ये (7415380854) मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया गया, जो मयूर गेमनानी नाम के व्यक्ति का है। मयूर गेमनानी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सब इंजीनियर हैं, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। जांच में पता चला कि विकास सिंह के पंजीकरण लाइसेंस का इस्तेमाल मयूर गेमनानी के मोबाइल से किया जाता रहा है। जिसके माध्यम से अफसरों ने आर्किटेक्ट विकास सिंह के नाम से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। जांच में यह भी पता चला है कि आर्किटेक्ट विकास सिंह के नाम पर नक्शा पास कराने का काम नगर निगम में 10 जुलाई 2015 से शुरू हुआ, जो जून 2025 यानी 10 साल तक जारी रहा। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि, विकास सिंह ने पुराना बस स्टैंड के पास महक आहूजा के भवन निर्माण के लिए नक्शा तैयार किया और निर्माण के सुपरविजन की शपथ दी थी। लेकिन, निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के विपरीत हुआ। निगम जांच में यह साफ हुआ कि शपथ पत्र देने के बावजूद विकास सिंह ने निर्माण की निगरानी नहीं की, यह छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियमों का उल्लंघन है। एक दिन में 29 फाइलों अप्रूव करते, अधिकांश में अवैध निर्माण आरोप है कि फर्जी आर्किटेक्ट के नाम से 400 से ज्यादा नक्शा, 150 से ज्यादा ले-आउट पास करवा दिया। ये खेल पिछले 10 साल से चला रहा था। उसके रजिस्ट्रेशन पर जितने भी ले-आउट और नक्शा पास हुआ है, उसमें ज्यादातर में अवैध निर्माण की शिकायतें मिली। जब इस नाम के आर्किटेक्ट की जांच हुई तो पता चला कि विकास सिंह कभी सामने नहीं आया और न ही कोई आर्किटेक्ट भी उसे जानते हैं। जांच में यह भी पता चला कि अफसरों ने उसके नाम पर एक ही दिन में 29 फाइलों को अप्रूव कर दिया, जिसमें एक जैसी गंभीर अनियमितताएं की गई है। उसके रजिस्ट्रेशन पर जितने भी ले-आउट और नक्शा पास हुआ है, उसमें से ज्यादातर में अवैध निर्माण की शिकायतें मिली है। दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं, इंजीनियर ब्लैक लिस्टेड नगर निगम ने अवैध निर्माण के लिए जब आर्किटेक्ट पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, तब एसोसिएशन ने निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि, निगम आयुक्त ने पहले ही एक आर्किटेक्ट पर जिम्मेदारी तय करते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया और उसे एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। एसोसिएशन ने बताया कि उनकी जानकारी में विकास सिंह आर्किटेक्ट ही नहीं है। इसी दौरान निगम प्रशासन पर यह आरोप लगा कि फर्जी आर्किटेक्ट के लाइसेंस के नाम पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और निगम के अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है। मामला सामने आने पर दोषियों को बचाने के लिए प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में विवादों में रहे मयूर गेमनानी सब इंजीनियर मयूर गेमनानी नगर और ग्राम निवेश बिलासपुर (TNCP) विभाग में वरिष्ठ योजना सहायक पद कार्यरत थे। लेकिन, उनका मूल विभाग कोई दूसरी जगह था। उन्हें 2018 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में प्रतिनियुक्ति दी गई थी। अपने पदस्थापना के बाद से विवादों में आ गए। उनकी कार्य शैली को लेकर लगातार शिकायतें की जाती रही। उस समय तात्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण ने उन्हें मूल विभाग भेजने के लिए पत्र लिखा। लेकिन, मयूर गेमनानी ने हाईकोर्ट में स्टे के लिये आवेदन लगाने से अपने मूल विभाग में नहीं गए। यह भी आरोप है कि प्रभावशाली भाजपा नेता के दबाव में उन्हें मूल विभाग में नहीं भेजा जा सका था। लगातार शिकायतों के बाद मूल विभाग में हुई वापसी इस बीच लगातार उनके खिलाफ शिकायतें होती रही। आखिरकार, हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दी। जिसके बाद 29 अप्रैल 2025 को संयुक्त संचालक नगर और ग्राम निवेश ने उन्हें मूल विभाग भेजने का आदेश जारी किया गया। बता दें कि मयूर गेमनानी को संचालनालय की सेवा शर्तों के अनुसार नगर और ग्राम निवेश में खाली पद की भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के दो साल पूरे होने के बाद मूल विभाग लौटना था। इसके बाद भी वो पद पर बने रहे। इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण तक उनकी लगातार गंभीर शिकायत मिल रही थी, जिस पर उन्होंने जांच के आदेश भी दिए थे। निगम आयुक्त बोले- आर्किटेक्ट को किया ब्लैकलिस्टेड इस पूरे मामले में निगम कमिश्नर अमित कुमार का कहना है कि भूमि विकास प्राधिकरण के अंतर्गत इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। बिलासपुर नगर निगम में कुल 650 इंजीनियर और आर्किटेक्ट पंजीकृत हैं, जिनमें से कुछ को निलंबित किया गया है और जिनका लाइसेंस निलंबित किया गया है वो इंजीनियर है न कि आर्किटेक्ट। उन्होंने यह भी बताया कि समय-समय पर संपत्तियों की जांच की जाती है। तीन महीने पहले 10 संपत्तियों की जांच में यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टी की जांच की गई थी वो नक्शे के खिलाफ निर्माण किया गया था। इस पर विकास सिंह का लाइसेंस निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्टेड भी किया गया है। ……………….. इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें… फर्जी आर्किटेक्ट के नाम से 400 नक्शे..150 ले-आउट पास:बिलासपुर में 2015 से अबतक घोटाला, विभागीय जांच में पुष्टि, अब EOW कर सकती है जांच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नक्शा और ले-आउट घोटाला हुआ है। नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) के कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि फर्जी आर्किटेक्ट के नाम से 400 से ज्यादा नक्शा, 150 से ज्यादा ले-आउट पास करवा दिया। ये खेल पिछले 10 साल से चला रहा था। पढ़ें पूरी खबर…

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