बिलासपुर में खनिज विभाग ने पहले जिस क्रशर खदान को अनुमति देने के बहाने पहाड़ की अवैध खुदाई करने की छूट दी थी, उसे ही अब सील कर दिया है। दरअसल, अवैध खुदाई की शिकायत पर पर तहसीलदार और प्रशिक्षु IAS ने जांच की, तब पूरी गड़बड़ी सामने आई। उन्होंने कलेक्टर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अब खनिज विभाग ने लीज क्षेत्र से बाहर क्रशर संचालित होने के कापर क्रशर मशीन को सील कर मालिक को नोटिस जारी किया है। वहीं खनिज और राजस्व तथा पुलिस ने अवैध खनिज परिवहन करते हुए 9 वाहनों को जब्त किया है। पूरा मामला कोटा क्षेत्र का है। दरअसल, ग्राम कलारतराई के बाकीघाट में गोयल क्रेशर संचालित है, जहां पिछले लंबे समय से अवैध उत्खनन करने और पहाड़ को खोद कर कोल वाशरी में मुरुम डंप करने की शिकायत मिल रही थी। जिस पर बीते दिनों तन्मय खन्ना IAS सहायक कलेक्टर प्रभारी तहसीलदार कोटा एवं राकेश ठाकुर नायब तहसीलदार कोटा ने राजस्व विभाग की टीम बनाकर जांच की। जांच टीम द्वारा लीज का दस्तावेज, माइनिंग प्लान, नक्शा, रॉयल्टी पेपर आदि की मौके पर उपस्थित होकर जांच की गई। तब पता चला कि अवैध खुदाई की शिकायत सही है। प्रशिक्षु IAS की रिपोर्ट पर क्रशर मशीन सील खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर 10 दिसंबर को सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार कोटा तन्मय खन्ना (प्रशिक्षु आईएएस) एवं उनकी टीम ने ग्राम बांकीघाट की जांच की थी। जांच में पता चला कि राजकुमार गोयल को खनिज साधारण पत्थर के उत्खनिपट्टा क्षेत्र का मौका दिया गया है। जिसमें पट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया जाना और लीज क्षेत्र के बाहर क्रशर स्थापित एवं संचालित होना पाया गया। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर खनिज विभाग ने संबंधित क्रशर को सील कर दिया है और पट्टेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध उत्तखनन और परिवहन करते 9 वाहन भी जब्त इस कार्रवाई के दौरान ग्राम बाकी के क्रशर मालिक राजकुमार गोयल अवैध उत्तखनन कराते मिला। लिहाजा, उसे शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। खनिज विभाग की टीम शनिवार को कोनी, सेन्दरी, लोफंदी, कछार, लमेर, घुटकू, निरतु, धुरीपारा, मंगला, कोटा एवं सकरी क्षेत्र में जांच के दौरान खनिज रेत के 2 हाईवा एवं 4 ट्रेक्टर, खनिज गिट्टी 2 हाईवा एवं खनिज ईंट मिट्टी के 1 माजदा वाहन को खनिजों के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर पुलिस थाना कोटा एवं पुलिस थाना सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है। इन सभी वाहनों के चालकों और मालिकों के विरूध्द छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के धारा 21 की तहत् खनिजों के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।