बिलासपुर के ग्राम पंचायत मेहथी की महिला प्रधान मीना देवी और उपप्रधान श्याम लाल को उनके आपसी विवाद के चलते उपायुक्त ने निलंबित कर दिया गया है। दोनों के बीच लगातार शिकायतों और पंचायत की मासिक बैठकों में कोरम पूरा न होने के कारण विकास कार्य ठप पड़ गए थे। इससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पंचायती राज विभाग ने 22 अगस्त 2024 को एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने 27 अगस्त, 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में पाया गया कि प्रधान और उपप्रधान के बीच बार-बार समझाने के बाद भी उनका रवैया नहीं बदला। उनके आपसी विवाद और व्यवहार से पंचायत के विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। नियमों के तहत कार्रवाई उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रधान और उपप्रधान को निलंबित कर दिया। संपत्ति सौंपने का निर्देश उपायुक्त ने आदेश दिए कि यदि प्रधान और उपप्रधान के पास ग्राम पंचायत की कोई चल या अचल संपत्ति हो, तो उसे तुरंत पंचायत सचिव को सौंपने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


