बिलासपुर में 8 लाख की अवैध शराब जब्त, 4 गिरफ्तार:आरोपियों ने बाथरूम और पानी टंकी में छुपा रखा था शराब बनाने का कच्चा माल

बिलासपुर में आबकारी विभाग ने रविवार को छह अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब 8 लाख रुपए मूल्य का महुआ लहान और अवैध शराब बरामद किया। शराब बनाने के लिए यह महुआ लहान बाथरूम और पानी की टंकी में छुपाकर रखा गया था। इस छापेमारी में कुल 62 प्रकरण दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 131 लीटर महुआ शराब और 6960 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। इसके अलावा ग्राम अमने से 50 लीटर महुआ शराब व 960 किलोग्राम महुआ लहान और धूमा के जंगल से 70 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एक साथ छह जगहों पर छापेमारी आबकारी विभाग की टीम ने तखतपुर और कोटा में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए ग्राम धूमा चौकी जुनापारा में छापा मारा। यहां बाथरूम और पानी टंकी में छिपाकर रखे गए 9 ड्रम महुआ लहान जब्त किए गए। इसके अलावा आंगन में भी एक ड्रम लहान बरामद हुआ। दरअसल, आबकारी आयुक्त आर संगीता ने हाल ही में संभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश और सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से जब्त की शराब पकड़े गए आरोपियों में धूमा, जूनापारा चौकी निवासी रामचंद्र ध्रुव से 9 लीटर, आजू राम टेकाम से 6000 किलोग्राम महुआ लहान, अजय भारद्वाज से 4 लीटर और अमने थाना कोटा निवासी प्रेमदास से 8 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। इसके अलावा ग्राम अमने से 50 लीटर महुआ शराब और 960 किलोग्राम महुआ लहान तथा धूमा के जंगल से 70 लीटर महुआ शराब भी जब्त की गई है। आरोपियों को भेजा गया जेल
प्रभारी सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी ने बताया कि छापेमारी में 7.66 लाख रुपए मूल्य का महुआ लहान और 37 हजार रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)(क) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों को भेजा गया जेल आबकारी विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि छापेमारी में 7.66 लाख रुपए मूल्य का महुआ लहान और 37 हजार रुपए मूल्य की अवैध महुआ शराब जब्त की गई। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

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