बिश्नोई महासभा अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया की गिरफ्तारी तय:रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज, भगोड़ा घोषित कर सकती है हिसार पुलिस

अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया की गिरफ्तारी तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ हिसार के आदमपुर थाने में 24 जनवरी को रेप का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में देवेंद्र बुड़िया की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वह पुलिस से बचने के लिए फरवरी से अब तक जमानत याचिका अलग-अलग कोर्ट में लगा चुका है मगर कहीं से भी बुड़िया को राहत नहीं मिली है। देवेंद्र बुड़िया के वकील जमानत के लिए कोर्ट में बीमारी और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की दलीलें दे चुके हैं। मगर कोर्ट ने एक भी दलील पर विचार नहीं किया, जबकि रेप पीड़िता के वकील ने देवेंद्र बुड़िया पर जांच में शामिल नहीं होने, मोबाइल फोन बरामद नहीं होने और पीड़िता और उसके परिवार की जान का खतरा बताया जिस आधार कोर्ट ने बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने देवेंद्र बुडिय़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसके सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। 20 वर्षीय युवती से बलात्कार करने के आरोप
बता दें कि देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ आदमपुर थाने में रेप समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। देवेंद्र बुड़िया पर 20 वर्षीय एक युवती ने बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने, धमकी देने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में 5 फरवरी को सेशन कोर्ट में भी देवेंद्र बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर कर दी थी। पुलिस की ओर से लुक आउट नोटिस भी जारी हो चुका है मगर अभी तक बुड़िया गिरफ्त से बाहर है। बुड़िया ने गिरफ्तारी से बचने को हिसार सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। बुड़िया के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि बुड़िया पार्किंसंस नाम की बीमारी से ग्रसित हैं और वह संबंध नहीं बना सकता। ऐसे में रेप का पूरा मामला ही झूठा है। कोर्ट में बुड़िया की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई थी, मगर कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को पीडि़ता के वकीलों की दलील के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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