बैंक ऑफ बड़ौदा से भी अनिल अंबानी फ्रॉड घोषित:SBI और बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई; दावा- आरकॉम पर 1656 करोड़ रुपए बकाया

बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) भी यह एक्शन ले चुकी हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बताया कि उसे इस संबंध में 2 सितंबर को बैंक का पत्र मिला है। बैंक ने कंपनी को ₹1,600 करोड़ और ₹862.50 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। आरकॉम पर 28 अगस्त तक ₹2462.50 करोड़ में से ₹1656.07 करोड़ अब भी बकाया हैं। यह खाता 5 जून 2017 से नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित है। बैंक का कहना है कि यह फैसला फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कहा- यह मामला 12 साल पुराना रिलायंस कम्युनिकेशंस के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला 12 साल पुराना है। अनिल अंबानी 2006 से 2019 तक सिर्फ नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। उनका कंपनी के डेली ऑपरेशन या फैसलों से लेना-देना नहीं था। सभी आरोप बेबुनियाद हैं, हम कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे। वहीं, रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई का उसके ट्रेड ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से रिलायंस पावर के बोर्ड में नहीं हैं। कानून क्या कहता है बैंकिंग कानूनों के तहत किसी खाते को फ्रॉड घोषित होते ही केस प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है। उधारकर्ता 5 साल तक नई फंडिंग नहीं ले सकता। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर कुल ₹40400 करोड़ (मार्च 2025 तक) कर्ज है। 2019 से दिवालिया प्रक्रिया में है। SBI की अगुआई वाली कर्जदाता समिति ने 2020 में रेजोल्यूशन प्लान मंजूर किया था, लेकिन मामला कोर्ट में है। 13 दिन पहले CBI ने किया केस दर्ज पिछले दिनों CBI ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। CBI ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर 23 अगस्त को छापेमारी भी की। यह फ्रॉड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़ा है। इस बीच अनिल अंबानी ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इसके अलावा बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही भी शुरू की है, जो मुंबई NCLT में पेंडिंग है। 23 जुलाई को भी ED ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई थी। ———————————- ये खबर भी पढ़ें… अनिल अंबानी की SBI से फ्रॉड-टैग हटाने की अपील: वकील ने कहा- बैंक ने अनिल को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया अनिल अंबानी के वकील ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर के खिलाफ फ्रॉड यानी धोखाधड़ी का टैग हटाने का आग्रह किया है। वकील ने दावा किया कि बैंक ने यह कदम अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना उठाया है। पढ़ें पूरी खबर…

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