बैंक खाता फ्रीज होने के बाद प्रबंधन ने चुकाया बकाया:एचईसी ने कोर्ट में 1 करोड़ 62 लाख रुपए का डीडी जमा किया

हावड़ा की निर्माण कंपनी एंट्रीकेट इंजीनियरिंग को 10 वर्ष पुराना बकाया बुधवार को एचईसी से मिल गया। एचईसी की ओर से उनके अधिवक्ता ने सिविल कोर्ट रांची स्थित कमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की अदालत में एक करोड़ 62 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया। पिछले सप्ताह इस राशि की वसूली के लिए कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश के आदेश के आधार पर एचईसी के केनरा बैंक खाते को फ्रीज किया गया था। हावड़ा की उक्त कंपनी का एचईसी के पास एक करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक का बकाया था। उक्त रकम की वसूली को लेकर एंट्रीकेट इंजीनियरिंग कंपनी ने अधिवक्ता कुंदन कुमार वर्मा के माध्यम से कमर्शियल कोर्ट की अदालत में एक्जीक्यूशन मुकदमा 100/ 2022 दर्ज कराया था। कंपनी की ओर से कहा गया था कि एचईसी ने वर्ष 2015 में तीन क्रेन खरीदने का आदेश दिया। जिस पर हावड़ा की उक्त कंपनी एंट्रीकेट इंजीनियरिंग द्वारा एचईसी को 11 फरवरी 2015 और 22 जून 2015 में दो क्रेन भेज दिए गए। लेकिन उक्त दोनों क्रेन की कीमत 28 लाख रुपए का भुगतान एचईसी द्वारा हावड़ा की कंपनी को नहीं किया गया। जिसके बाद कंपनी ने एचईसी को तीसरा क्रेन नहीं भेजा।

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