बैतूल में रात 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध:उल्लंघन करने पर डीजे मालिक सहित ऑर्गनाइजर पर होगी कार्रवाई

बैतूल जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही निर्धारित तीव्रता से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर डीजे मालिक सहित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। धार्मिक स्थानों पर दो से ज्यादा स्पीकर पर रोक आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थानों पर भी दो से अधिक स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे सभी धार्मिक केंद्र जहां दो से अधिक स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, उन्हें वहां से उतारने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर ने जारी किया निर्देश कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी निश्चल झारिया ने निर्देश जारी कर सभी एसडीएम और थाना प्रभारियों को टीम गठित कर सोमवार से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कि थी शिकायत बता दें कि डीजे बजाने को लेकर बैतूल विधायक समेत जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए कलेक्टर और एसपी से इस पर प्रतिबंध लगाने और गाइडलाइन के अनुरूप संचालन किए जाने को कहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने को कहा है।

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