दिल्ली की कड़कडड़ूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में एक ऑटो चालक की हत्या मामले में 8 लोगों पर आरोप तय कर दिए। वहीं, पर्याप्त सबूतों के अभाव में 11 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी 8 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 148 (घातक हथियार से दंगा करना), 153-A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302 (हत्या), 149 (अवैध रूप से एकत्रित होकर हत्या करना) और 188 (IPC की धारा 144 का उल्लंघन) के तहत आरोप तय किए गए हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक इलाके में 25 फरवरी, 2020 को पथराव के दौरान बब्बू नाम का ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस जांच के अनुसार, दंगाइयों ने उसकी पिटाई की थी। उसके सिर में कई चोटें आई थीं। इलाज के दौरान दो दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आज की अन्य बड़ी खबरें… अफगानिस्तान में 4.9 तीव्रता का भूंकप, 160 किलोमीटर की गहराई में केंद्र था नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि शुक्रवार को अफगानिस्तान में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। आंकड़ों के अनुसार भूकंप 160 किलोमीटर की गहराई पर आया। NCS ने सोशल मीडिया X पर यह जानकारी दी। इससे पहले 13 मार्च को 4 की तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान में आया था। यह भूकंप 10 किमी की गहराई पर आया था। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पुलिस वाहन के पास विस्फोट, कोई घायल नहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात राजौरी के थानामंडी इलाके में एक पुलिस वाहन के पास विस्फोट हुआ। विस्फोट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार SOG जवानों के ऑपरेशनल ड्यूटी पर जाते समय विस्फोट की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है।