भूरे खान हत्याकांड मामले में सोमवार को फैसला आया। कोर्ट ने आरोपी फहीम खान, शकूर खान और इरशाद खान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आरोपियों पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। सरकारी वकील राजेश पस्तोर ने बताया कि भूरे खान की पत्नी सायना खान ने 19 अक्टूबर 2022 को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि शाम करीब 5 बजे वह पति भूरे खान और दोनों बच्चों के साथ बाजार जा रही थी। पटवा तिराहा, जायका रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, तभी फहीम खान, शकूर खान, उसका भाई इरशाद आया और गालियां देते हुए मारपीट कर फायर कर दिया। गोली पति भूरे खान को लगी। घायल हालत में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपियों पर मामला दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाए हुए उक्त सजा से दंडित किया।


