मशाल जुलूस अग्निकांड में तीन और आरोपियों को मिली जमानत:एसडीएम कोर्ट के ऑर्डर पर 5वें दिन जेल से रिहाई, 5 आरोपी अब भी फरार

मशाल जुलूस अग्निकांड में जेल गए महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल, अमित जैन और मोनू गौर को जमानत मिल गई है। एसडीएम कोर्ट के ऑर्डर पर बुधवार को पांचवे दिन जेल से रिहाई हो गई। एक दिन पहले कोर्ट ने 9 आरोपियों को जमानत दी थी। अशोक, अमित और मोनू पर पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड होने से जमानत पर सस्पेंस रखा गया था। खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर की कोर्ट ने शनिवार के दिन 13 आरोपियों को जेल भेजने आदेश दिए थे। इस केस में थाना कोतवाली पुलिस ने 30 नवंबर को 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी। मंगलवार को 9 आरोपियों में आकाश ठाकुर, अनिमेश पालीवाल, हर्ष बाथम, नितेश राठौड़, हर्ष पालीवाल, बिट्टिया उर्फ नितिन यादव, संकेत जोशी, दीपेश हिंगोरानी और विशाल पासी को जमानत दी थी। मामले में 5 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वह फरार चल रहे है। इनमें अशोक पालीवाल के बेटे सोमेश्वर पालीवाल, गणेश यादव, शिवम शुक्ल, कुश पालीवाल और विनय शामिल है। इन पांच आरोपियों ने गिरफ्तारी नहीं दी थी। 28 नवंबर को आग में 30 लोग घायल हुए थे बता दें कि 28 नवंबर को खंडवा में तिहरे हत्याकांड की बरसी पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन हुआ था। इसी दौरान मशाल जुलूस में आग भड़क गई। घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। आयोजन समिति से जुड़े 18 लोगों पर लापरवाही के आरोप में केस हुआ था।

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