छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 2 बच्चों के बाप ने पहली पत्नी को बिना तलाक दिए शादीशुदा महिला से शादी कर ली, दोनों टीचर हैं। पहली पत्नी का कहना है कि उसे और बच्चों को पति ने निकाल दिया है। वहीं अब पीड़िता ने कलेक्टर और डीईओ से कार्रवाई की मांग की है। यह मामला तातापानी चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पहली पत्नी ग्राम धनगांव की रहने वाली है। उसने बताया कि 2007 में उसकी शादी केवड़ा शीला के रहने वाले वासुदेव पाल से हुई थी। पीड़िता के दो बच्चे भी हैं। 2015 में पति की मुलाकात शिक्षिका से हुई, जो कि पहले से शादीशुदा थी। दूसरी शादी की बात छिपाता रहा दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा और पति ने बिना तलाक दिए उससे शादी कर ली और यह बात पति छिपाते रहा। लेकिन जब उसके बच्चे हुए तो बर्थ सर्टिफिकेट में पति का नाम लिखा हुआ था। पति की ओर से कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई गई थी। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 9 सालों से लड़ रही इंसाफ की लड़ाई पीड़िता का यह भी आरोप है कि दहेज के कारण पति ने दूसरी शादी की है। उसका कहना है कि वह पिछले 9 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं अब पीड़िता कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। हिंदू मैरिज एक्ट का है उल्लंघन हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत धारा 17 के अनुसार, पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।