मामले के निपटारे के लिए बकाया मूल कर की निर्धारित राशि जमा कराने के बाद रिफंड नहीं होगी

जीएसटी लागू होने से पहले के बकाया कर के मामलों को निपटाने के मकसद से राज्य बजट में घोषित वैट एमनेस्टी योजना को वित्त विभाग ने अधिसूचित कर दिया है। योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक सिंगल एंट्री वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के लंबित मामलों के तहत बकाया मूल कर राशि का 50 फीसदी जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह योजना 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी। अधिसूचना के मुताबिक, व्यापारियों के पास बकाया वैट के मामलों को निपटाने के लिए करीब साढ़े सात माह का समय है। मसलन योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को पहले मूल कर राशि का 50 फीसदी जमा कराना होगा। छूट तभी मिलेगी जब व्यापारी टैक्स विवाद से जुड़ा केस वापस लेगा। वहीं, स्कीम के तहत एक बार पैसा जमा करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकेगा। बकाया कर मामलों को निपटाने के लिए अवसर

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