2 साल पुराने मारपीट के मामले में छिंदवाड़ा न्यायालय ने दो महिला सहित एक युवक को चार-चार साल की सजा से दंडित किया है। लोक अभियोजक अजय पालीवाल ने बताया कि पूरा मामला 19 अक्टूबर 2022 का है, यहां रात करीब साढ़े आठ बजे श्रेया सिंह उर्फ मुस्कान पैदल अकेली अपने घर से बाजार जा रही थी तभी श्रेया के दोस्त आयुष ने दो महिलाओं के साथ उसका रास्ता रोक लिया। उसके साथ लात घूंसों से पिटाई करने लगे, आयुष के साथ आई महिलाओं ने धारदार कटर से श्रेया को मारा गया जिससे उसके चेहरे,गर्दन, माथे व पैर पर चोट आई तथा कटने के निशान बन गए। तीनों ने श्रेया को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मामले की कोतवाली में शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद आज सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने उन्हें चार चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।


