मारपीट के 6 दोषियों को 3 साल की सजा:मोगा में कोर्ट ने लगाया जुर्माना, एक महिला शामिल, घर में घुसकर की थी वारदात

मोगा जिले में जिला सेशन जज नीलम अरोड़ा की कोर्ट ने साढ़े तीन साल पुराने एक मामले में महिला समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद और प्रत्येक को छह-छह हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। बता दे कि यह मामला थाना कोट इसे खां पुलिस द्वारा रंजिश के चलते पड़ोसी के घर में घुसकर हमला करने और पारिवारिक सदस्यों को घायल करने से संबंधित था। पुलिस ने सबूतों और गवाहों के आधार पर इन आरोपियों को नामजद किया था।मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) एडवोकेट कुलदीप साहनी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबूत और गवाह पेश किए थे। 6 आरोपियों पर दर्ज था केस बता दे कि थाना कोट इसे खां पुलिस ने मेहर सिंह निवासी गांव दौलेवाला (जिला मोगा) के बयानों पर सतनाम सिंह उर्फ निशान सिंह उर्फ शाना गांव दौलेवाला, कुलविंदर कौर बिट्टी निवासी आलमपुर बक्का (जिला जालंधर), जसपाल सिंह उर्फ विक्की, कुलदीप सिंह उर्फ दीपू और कश्मीर सिंह लक्खा समेत कुल छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 बी, 323, 427, 452, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया था। रंजिश के चलते घर में घुसकर की मारपीट बता दे कि शिकायतकर्ता मेहर सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार के इन सदस्यों ने अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर पहले उन्हें गाली-गलौज किया। इसके बाद रंजिश के चलते उनके घर में घुसकर मारपीट की, जिससे वह और उनके पारिवारिक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

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