मुंगेली के 10 तंबाकू दुकानों पर कार्रवाई:कोटपा एक्ट के तहत लगाया 900 का जुर्माना; स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में थी दुकानें

मुंगेली में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के तहत 15 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के आसपास संचालित 10 तंबाकू दुकानों पर 900 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही 5 दुकानों को चेतावनी दी गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक रत्नेश बरगाह ने बताया कि इस दौरान मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड की भी जांच की गई। उन्होंने सभी दुकानदारों को नियमानुसार संचालन करने के निर्देश दिए। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक का प्रावधान है कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है। धारा 6 के अनुसार नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। धारा 7, 8 और 10 के तहत बिना स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर रोक है। धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल ने यह कार्रवाई की।

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