छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में आवारा मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। कभी-कभी यातायात भी प्रभावित होता है। इन समस्याओं के मद्देनजर सभी अनुविभागों में निषेध संबंधी आदेश जारी की गई है। ऐसे में मालिकों को अब मवेशियों को बांधकर रखना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, आवारा मवेशियों की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही मवेशियों के सड़क पर घूमने से न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रुरता अधिनियम 1960 के अध्याय 3 धारा 11(1) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी आता है। पशुओं को बांधकर रखेंगे पशु मालिक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पशु मालिक अपने पशुओं को बांधकर रखेंगे। आदेश के तहत मवेशियों को सार्वजनिक स्थानों, सड़क मार्गों, शासकीय भवनों और परिसरों में खुले रूप में छोड़ना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्ल्घंन करने पर होगी कार्रवाई आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और मवेशी अधिनियम 1960 की अध्याय 3 धारा 11(1) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।