मुंगेली में उप सरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई 21 नवंबर 2025 को खैरा/सेतगंगा (फास्टरपुर) गांव में मुख्य मार्ग पर की गई। जिला प्रशासन ने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पुलिस विभाग की उपस्थिति में जेसीबी का उपयोग कर अवैध मकान/दुकान को ध्वस्त किया। योगेन्द्र शर्मा पर मुख्य मार्ग की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप था। योगेन्द्र शर्मा पर युवाओं को लालच देकर सट्टा पट्टी लिखवाने का आरोप योगेन्द्र शर्मा पर जिले के युवाओं को पैसे का लालच देकर सट्टा पट्टी लिखवाकर अपराध को बढ़ावा देने का भी आरोप है। फास्टरपुर थाने में उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 91/2025 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज फरार है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। योगेन्द्र शर्मा की जमानत याचिका खारिज इसी बीच, 21 नवंबर 2025 को मुंगेली के जिला सत्र न्यायालय ने योगेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने शासन की ओर से पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में योगेन्द्र शर्मा के पूर्व में जुआ अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और शांति भंग से जुड़े कई अपराध, सट्टा लिखने वालों के बयान, बैंक खाता लेन-देन स्टेटमेंट और कॉल डिटेल शामिल थे। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज की। फरार सटोरिए पर इनाम की घोषणा मुंगेली एसपी भोजराम पटेल ने फरार आरोपी योगेन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की है। योगेन्द्र शर्मा उर्फ लाला महराज, थाना फास्टपुर क्षेत्र का निवासी, आम लोगों और युवाओं को पैसे का लालच देकर जिले में सट्टा करवाता था। वह सट्टा के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी पर 1,000 रुपए का इनाम रखा गया है। जो भी आरोपी के बारे में जानकारी देगा, उसका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि युवाओं और आम नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए अवैध शराब, जुआ, सट्टा और नशे पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत ‘‘पहल’’ अभियान चलाकर जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है।


