मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, आवेदन प्रक्रिया शुरू:28 जनवरी तक मुरैना जिले के पात्र तीर्थ यात्री कर सकते हैं आवेदन

मुरैना जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रामेश्वरम् के लिए विशेष ट्रेन 7 फरवरी 2025 को रवाना होगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 28 जनवरी 2025 तक अपने आवेदन तहसील, नगर निगम, नगरीय निकायों या जनपद कार्यालय की धर्मस्व विभाग शाखा में जमा कर सकते हैं। यह है पात्रता
रामेश्वरम् तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए आवेदकों को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। महिलाओं के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए, साथ ही उन्होंने इस योजना के अंतर्गत पहले कोई तीर्थ यात्रा न की हो।‌ पति और पत्नी एक साथ तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ सहायक की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के अकेले यात्रा करने वाले यात्री को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी। सहायक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि कोई समूह (03 से 05 व्यक्ति) यात्रा करना चाहता हैं और समूह का प्रत्येक सदस्य 65 वर्ष से अधिक आयु का है, तो समूह के साथ भी एक सहायक को ले जाया जा सकता है। आवेदन में आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में व्यवस्थाएं
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कार्यालय में तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अलग काउंटर खोले जाएं। यहां आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध किया जाएगा और आवेदनकर्ताओं के साथ सौम्य और नम्रता पूर्वक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन पत्र जांचते समय संबंधित लिपिक यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पूरी तरह से भरा हुआ हो। इसमें आवेदक का पूरा पता, मोबाइल नंबर और प्रतिनिधि का नाम अंकित होना चाहिए। पति, पत्नी, या सहायक के आवेदन पत्रों को मुख्य यात्री के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। यात्रा में सुविधा और जिम्मेदारी
यात्रा में भाग लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर की जाए। जिन यात्रियों ने सहायक के साथ यात्रा के लिए आवेदन किया है, उन्हें यात्रा के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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