मोगा मुख्य बाजार में भारी वाहन प्रतिबंधित:सुबह 8 से रात 8 बजे तक नो-एंट्री; रिफ्लेक्टर रहित वाहन भी बैन, 30 अप्रैल तक रहेगा नियम

मोगा के जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त श्री सागर सेतिया ने मोगा शहर के मुख्य बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। भारी वाहन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुख्य बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने बताया कि मोगा शहर के मुख्य बाजार (लैतान वाला चौक से देव होटल तक) में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश से भीड़ और यातायात बाधित होता है। इससे वाहनों के एक-दूसरे से आगे निकलने के कारण आम जनता के बीच विवाद और मारपीट की संभावना बढ़ जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। जानिए कहां तक है छूट प्रतिबंधित समय के दौरान, भारी वाहन जीटी रोड से गांधी रोड होते हुए रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड और स्टेडियम रोड के सामने वाली गली संख्या 9 से देव होटल चौक तक चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, फेरीवालों और अन्य ऐसे वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया है जिनमें आगे और पीछे की बत्तियाँ, लाल परावर्तक या कोई चमकीला टेप न लगा हो। 30 अप्रैल तक छूट उन्होंने स्पष्ट किया कि रिफ्लेक्टर की कमी के कारण, तेज बत्ती वाली गाड़ियों के सामने से आने पर ये वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। इससे न केवल आर्थिक और जानमाल का नुकसान होता है, बल्कि कभी-कभी आम जनता में अशांति का खतरा भी पैदा हो जाता है। ये दोनों आदेश 30 अप्रैल, 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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