मोगा जिले में जज स्पेशल कोर्ट बिशन सरूप की कोर्ट ने हेरोइन और नशीली गोलियों के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। जहां दोषी को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के आदेशानुसार, जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। बता दे कि यह मामला लगभग दो वर्ष पहले थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 10 दिसंबर 2023 को स्थानीय गैस एजेंसी वाली गली में शक के आधार पर पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रोका। व्यक्ति के हाथ में एक प्लास्टिक का लिफाफा था, जिसे उसने पुलिस पार्टी को देखकर साइड पर फेंक दिया था। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज वहीं पुलिस ने लिफाफे की तलाशी ली, जिस दौरान उसमें से हेरोइन के साथ-साथ नशीली गोलियां भी बरामद हुईं। आरोपी की पहचान लवहीर सिंह उर्फ लव निवासी गैस एजेंसी वाली गली, फतेहगढ़ पंजतूर के तौर पर हुई थी।पुलिस ने उसी दिन, 10 दिसंबर 2023 को, आरोपी के खिलाफ थाना फतेहगढ़ पंजतूर में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बता दे कि इस मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद दोषी को यह सजा सुनाई गई है।


