मोगा में दो तस्करों को 10 साल की सजा:कोर्ट ने लगाया 1-1 लाख का जुर्माना, 8 साल पुराने मामले में फैसला

मोगा की स्पेशल कोर्ट ने 8 साल पुराने नशीले पाउडर की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जज बिशन सरूप की कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेशानुसार, यदि दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए थे आरोपी बता दे कि यह मामला 29 मई 2018 का है, जब थाना सिटी मोगा पुलिस ने अमृतसर रोड से जीरा रोड जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान बाइक सवार गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरा (निवासी दौलेवाला) और जगजीत सिंह उर्फ जग्गी (निवासी मोगा) को पकड़ा गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत फैसला पकड़े गए दोनों युवकों के पास से 270 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।बता दे कि इस मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।

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