मोगा के निहाल सिंह वाला में जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज बिशन स्वरू की अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में एक पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 1 साल 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। यह मामला लगभग डेढ़ साल पहले निहाल सिंह वाला पुलिस ने दर्ज किया था। थाना निहाल सिंह वाला पुलिस ने 6 सितंबर 2024 को पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी पिता जसवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस पर धारा 376, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने सुनवाई के अंतिम दिन सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी पिता पर दोष साबित होने के बाद यह फैसला सुनाया।


