मोहाली में नशा तस्कर की 22.44 लाख की प्रॉपर्टी सील:SSP बोले-नशे से कमाए पैसे भी होंगे जब्त, 4.48 क्विंटल नशीला पदार्थ मिला था

नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस द्वारा सोमवार को एक नशा तस्कर की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई मोहाली जिले के गांव लालडू में की गई। जहां नशा तस्कर की 22.44 लाख की प्रॉपर्टी सील कर दी गई। एसएसपी हरमनदीप हंस का कहना है कि यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 की धारा 68-एफ के तहत की गई है। एसएसपी ने कहा कि थाना लालडू की पुलिस टीम ने आरोपी जसवंत पाल सिंह और जसवीर सिंह, दोनों निवासी सदारपुरा मोहल्ला, लालडू के कब्जे से 4 क्विंटल 48 किलो पोस्त (पॉपी हस्क) बरामद की थी। जिसके तहत मामले में कार्रवाई करते हुए 16 अप्रैल 2020 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15/61 के तहत थाना लालडू में मामला दर्ज किया गया था। 130 वर्ग गज में बना तस्कर का मकान मामले में आगे जांच करते हुए SHO लालडू और उनकी टीम ने आरोपी जसवीर सिंह और जसवंत पाल सिंह की पत्नी सविता पाल के नाम दर्ज 130 वर्ग गज के मकान की पहचान की। जिसकी कीमत 22.44 लाख रुपए आंकी गई। यह मकान लालडू में स्थित है। मंजूरी के बाद की कार्रवाई संबंधित विभाग से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने इस संपत्ति को सील करने के लिए पूरा केस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली को भेजा। लगातार प्रयासों के बाद एसएएस नगर पुलिस की टीम को यह संपत्ति सील करवाने में सफलता मिली, जिसे SAFEM (FOP)A एक्ट, 1976 के तहत सील किया गया है। एसएसपी ने कहा कि नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनके नशे से कमाए गए पैसे और संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा।

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