जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, चौपहिया वाहनधारक व खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित निष्कासन की श्रेणी के सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से योजना से अपना नाम नहीं हटवाया जाता हैं तो उनके विरूद्ध रसद विभाग द्वारा अभियान चलाया जाकर उनके विरूद्ध खाद्यान की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत प्रावधानो के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने बताया कि 31 जनवरी, 2025 तक ‘गिव अप’ अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। 31 जनवरी, 2025 तक नाम नहीं हटवाने के वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली करने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी ने अपील की हैं कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम योजना से पृथक करवा लेवें ताकि उनके स्थान पर पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा सकें।


