कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा उपखंड में राजमार्ग पर 75 मीटर के दायरे में अधिग्रहण और निर्माण हटाने के आदेश के विरोध में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी प्रतिनिधिमंडल और निवासी शामिल हुए। यह विरोध उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत राजमार्ग के केंद्र बिंदु से 75 मीटर की परिधि में बने मकानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक संरचनाओं को हटाने के आदेश के खिलाफ था। वक्ता बोले-व्यापारियों को होगा नुकसान
वक्ताओं ने कहा कि 75 मीटर का नियम लागू होने से स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने आशंका जताई कि इससे छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
व्यापारियों ने इस आदेश को जनहित के विपरीत बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 25 फरवरी को कोटपूतली में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त, 26 फरवरी को पावटा उपखंड में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर सांकेतिक धरना भी दिया जाएगा।


