राजस्थान हाईकोर्ट में 4 मार्च को अवकाश घोषित:धुलंडी पर्व पर वकीलों की मांग के बाद फैसला, सभी अधीनस्थ अदालतें भी बुधवार को रहेंगी बंद

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने धुलंडी (होली) के अवसर पर बुधवार, 4 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह की ओर से शुक्रवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला कार्यालय के पूर्व नोटिफिकेशन संख्या 07/E.V./2025 और 08/E.V./2025 (21 नवंबर 2025) में आंशिक संशोधन करते हुए लिया गया है। दरअसल, वर्ष 2026 के लिए जारी मूल कैलेंडर में इस दिन अवकाश की स्थिति को लेकर कुछ असमंजस था। बार एसोसिएशन की मांग पर मिला अवकाश जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी और लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर 4 मार्च को अवकाश घोषित करने की मांग की थी। अधिवक्ताओं का तर्क था कि 3 मार्च को होलिका दहन होने के कारण 4 मार्च को प्रदेशभर में धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। चूंकि बड़ी संख्या में वकील बाहरी जिलों से आकर जोधपुर में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में त्योहार के दिन कोर्ट पहुंचना उनके लिए व्यावहारिक रूप से कठिन था। 30 सेकंड वॉइस ओवर स्क्रिप्ट “राजस्थान हाईकोर्ट ने धुलंडी के मौके पर 4 मार्च को पूरे प्रदेश की अदालतों में अवकाश घोषित कर दिया है। रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, बुधवार को हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर, जयपुर बेंच और सभी अधीनस्थ अदालतें बंद रहेंगी। बार एसोसिएशन की ओर से त्योहार के मद्देनजर छुट्टी की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है।”

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