राजस्थान हाईकोर्ट में 4 मार्च को अवकाश घोषित:धुलंडी पर वकीलों की मांग के बाद फैसला, सभी अधीनस्थ अदालतें भी बुधवार को रहेंगी बंद

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने धुलंडी (होली) के अवसर पर बुधवार (4 मार्च) को हाईकोर्ट और राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह की ओर से शुक्रवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला कार्यालय के पूर्व नोटिफिकेशन (21 नवंबर 2025) में आंशिक संशोधन करते हुए लिया गया है। दरअसल, साल 2026 के लिए जारी मूल कैलेंडर में इस दिन अवकाश की स्थिति को लेकर कुछ असमंजस था। पूर्व कैलेंडर में तय थी 2-3 मार्च की छुट्‌टी राजस्थान हाईकोर्ट के वर्ष 2026 के पूर्व घोषित कैलेंडर के अनुसार होली के पर्व पर निम्नलिखित छुट्टियां घोषित थीं: नए नोटिफिकेशन के जरिए इस पूर्व कैलेंडर में आंशिक संशोधन किया गया है। अब 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी धुलंडी के उपलक्ष्य में हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। पूर्व में इस दिन (4 मार्च) को केवल बैंक अवकाश की श्रेणी में रखा गया था। बार एसोसिएशन की मांग पर मिला अवकाश जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी और लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर 4 मार्च को अवकाश घोषित करने की मांग की थी। अधिवक्ताओं का तर्क था कि 3 मार्च को होलिका दहन होने के कारण 4 मार्च को प्रदेशभर में धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। चूंकि बड़ी संख्या में वकील बाहरी जिलों से आकर जोधपुर में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में त्योहार के दिन कोर्ट पहुंचना उनके लिए व्यावहारिक रूप से कठिन था।

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