झारखंड के नौ डीएसपी अभी एसपी नहीं बन पाएंगे। हाईकोर्ट ने इनकी प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए यूपीएससी सहित सभी पक्षों को अगले आदेश तक प्रोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। इस संबंध में रजतमणि बाखला ने याचिका दायर की है। इनके वकील अकाशदीप और विक्रम सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने जिन नौ डीएसपी को प्रोन्नति देने की सूची भेजी है, वह गलत है। इनमें तीन डीएसपी शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश महतो का नाम भी है। इनपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। सीबीआई ने भी इनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। नियम के मुताबिक जिन अफसरों पर आपराधिक मामला चल रहा है, उनका नाम प्रोन्नति के लिए नहीं भेजा जा सकता। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार और यूपीएससी को प्रोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया।


