राज्य सूचना आयुक्त चयन प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रोक:25 साल अनुभव की शर्त को दी गई चुनौती,चयन से पहले बदली गई थी शर्तें

राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्तें लागू की गई, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें, कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बीच में ही 9 मई को 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त लागू की गई थी। इंटरव्यू से पहले इस शर्त को शामिल करने के खिलाफ तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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