छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में नशा मुक्ति अभियान के तहत शहर के 10 से अधिक मेडिकल दुकानों में जांच की गई। जिला प्रशासन, पुलिस और औषधि विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया और दवा दुकानों में बिना डॉक्टर पर्ची के दवा बिक्री करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। नशीली दवा, स्टॉक से अधिक और बिना डॉक्टर पर्ची के दवा बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत की गई। इस दौरान 10 से अधिक मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए कि बिना डॉक्टर की वैध प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी प्रकार की नशीली या प्रतिबंधित दवाइयों का क्रय-विक्रय न किया जाए। निरीक्षण के दौरान दवा विक्रेताओं को संबंधित कानूनों, भंडारण नियमों तथा रिकॉर्ड संधारण के संबंध में जरूरी जानकारी भी दी गई। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
मंगलवार को संयुक्त टीम शहर के दवाई दुकानों में जांच करने के लिए निकली। जिसमें जिला अस्पताल रोड स्थित गुजराल मेडिकल स्टोर, एमजी रोड स्थित सलूजा मेडिकल, लक्ष्मी मेडिकल, महामिया मेडिकल स्टोर, प्रमोद मेडिकल स्टोर, निरूपमा मेडिकल स्टोर, आशीर्वाद मेडिकल स्टोर, नेहा, विजय मेडिकल सहित अन्य मेडिकल स्टोर में जांच की गई। सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


