रायगढ़ में बिना अनुमति लिए होर्डिंग लगाए:नियमों का उल्लघंन, नगर निगम ने हटवाया, आचार्य इंस्टीट्यूट पर 20 हजार का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नगर निगम की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर होर्डिंग्स और बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा था। इस पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू की। इस दौरान आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा बिना अनुमति होर्डिंग लगाया गया था। जिस पर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की जांच में पाया गया कि आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा शहर में कई स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। ऐसे में नगर निगम के नियमों का उल्लघंन पाए जाने पर निगम आयुक्त ने इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा। इसके बाद कार्रवाई के तहत निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया और इंस्टीट्यूट पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2018 से संपत्तिकर नहीं जमा हुआ
शहर के इतवारी बाजार में राजेन्द्र सिंह अजमानी के भवन में ग्रामीण बैंक संचालित है। जहां उस भवन का संपत्तिकर वर्ष 2018 से नगर निगम में जमा नहीं किया गया था। ऐसे में संपत्तिकर 2 लाख 18 हजार 541 रुपए बकाया था। जहां नगर निगम की टीम ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक भवन पर कार्रवाई करने पहुंची। तब बैंक प्रबंधक ने भवन मालिक राजेन्द्र कुमार को बुलाया और संपत्तिकर पटाने कहा गया। ऐसे में भवन मालिक राजेन्द्र कुमार ने 50 हजार रुपए संपत्तिकर जमा किया और बाकी राशि को जमा करने के लिए कुछ समय मांगा। ऐसे में निगम अमला द्वारा जल्द ही बकाया राशि पटाने के लिए कहा है।

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