रायपुर के जयस्तंभ चौक से नहीं निकलेगा जुलूस:कई प्रमुख चौक-चौराहों पर धरना-प्रदर्शन भी बैन, पुलिस-कमिश्नर ने लगाया 2 महीने का प्रतिबंध, सिंधी-समाज में नाराजगी

रायपुर में कानून-व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के जयस्तंभ चौक में किसी भी तरह का जुलूस और शोभायात्रा नहीं निकलेगा। इस इलाके को आयोजन और प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है। फिलहाल, यह प्रतिबंध 2 महीने के लिए लगाया गया है। इस आदेश के बाद सिंधी समाज में बड़ी नाराजगी है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि, अगले महीने चेट्रीचंड्र पर्व है। समाज शहर में बड़ा कार्यक्रम आयोजन करता है। ऐसे में अचानक यह आदेश का आना गलत है। यह सिंधी समाज के साथ भेदभाव है।
जानिए आदेश में क्या है ? यह आदेश रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने 25 फरवरी 2026 को जारी किया है। जिसमें कहा गया कि, पुलिस उपायुक्त मध्य की तरफ से प्रतिवेदन पर यह निर्णय लिया गया। इस प्रतिवेदन में रायपुर के अति व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यातायात बाधित होने और लोगों को होने वाली असुविधा की बात कही गई थी। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू करने की अनुशंसा की गई थी। इन चौक-चौहारों पर जुलूस-प्रदर्शन बैन जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने जी.ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक, एम.जी. रोड पर गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक बैन लगाया है। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
2 महीने तक रहेगा प्रतिबंध इस आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर के व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना और प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। सिंधी समाज में नाराजगी इस आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने कहा कि, यह आदेश सिंधी समाज के चेट्रीचंड्र त्यौहार के एक महीने पहले जारी किया गया है। समाज शहर में बड़ा आयोजन करता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों में शोभायात्रा के प्रतिबंध लगने से समाज के लोगों में बड़ी नाराजगी है। समाज के पदाधिकारियों ने इस संबंध में पुलिस अफसरों से भी चर्चा करके अपना विरोध जताया है। बजाज ने आगे कहा कि यह आदेश केवल 2 महीने के लिए जारी किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि केवल हमारा जुलुस को रोका जा रहा है।

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