रायपुर में चेट्रीचंड्र पर्व की शोभायात्रा को मिली अनुमति:शर्तों के साथ होगा आयोजन, 10 बजे के बाद साउंड बजाने पर प्रतिबंध, सिंधी समाज में नाराजगी बरकरार

रायपुर में कानून-व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया था। जिसके अनुसार रायपुर शहर के जयस्तंभ चौक में किसी भी प्रकार का जुलूस और शोभायात्रा नहीं निकलेगा। इस पूरे इलाके को किसी भी आयोजन और प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस आदेश के बाद सिंधी समाज में बड़ी नाराजगी थी, समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि अगले महीने चेट्रीचंड्र पर्व है। समाज शहर में बड़ा कार्यक्रम आयोजन करता है। ऐसे में अचानक यह आदेश का आना गलत है। यह सिंधी समाज के साथ भेदभाव है। इस मामले में चेट्रीचंड्र महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा की परमिशन के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पास आवेदन दिया।
इस आवेदन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मध्य रायपुर कमिश्नरेट की तरफ से शर्तों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इन शर्तों में रात 9 बजे के बाद शोभायात्रा गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक पहुंचेगी। इसके अलावा वाहनों में साउंड बॉक्स, DJ धुमाल इत्यादि लगाकर चलाना प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, बैंड बाजा का ही उपयोग किया जाएगा। इसके लिए भी रात 10 तक की अनुमति होगी।
सिंधी समाज में नाराजगी बरकरार इस आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने कहा कि यह आदेश सिंधी समाज के चेट्रीचंड्र त्यौहार के 1 महीने पहले जारी किया गया है। समाज शहर में बड़ा आयोजन करता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों में शोभायात्रा के प्रतिबंध लगने से समाज के लोगों में बड़ी नाराजगी है। वर्तमान में जो परमिशन दी गई है उससे भी समाज संतुष्ट नहीं है। 9 बजे के बाद शोभायात्रा को जय स्तंभ चौक में आने देना चाहिए। बजाज के मुताबिक, समाज के पदाधिकारियों ने इस संबंध में पुलिस अफसरों से भी चर्चा करके अपना विरोध जताया है। बजाज ने आगे कहा कि यह आदेश केवल 2 महीने के लिए जारी किया गया है। यह सिंधी समाज को टारगेट करके लिया गया फैसला है।
जानिए पुराने आदेश में क्या था- यह आदेश संजीव शुक्ला पुलिस कमिश्नर रायपुर ने 25 फरवरी 2026 को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र द्वारा 22 फरवरी 2026 को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिया गया है जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। इस प्रतिवेदन में रायपुर के अति व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यातायात बाधित होने और आमजन को होने वाली असुविधा की बात कही गई थी। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू करने की अनुशंसा की गई थी। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने जी.ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा एम.जी. रोड पर गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक का क्षेत्र शामिल है। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। 2 महीने तक रहेगा प्रतिबंध इस पुराने आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर के व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना और प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *