राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना: अब उपभोक्ता राशन कार्ड में ऑनलाइन जुड़वा सकेंगे परिवार के सदस्यों के नाम

भास्कर न्यूज | भरतपुर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएसएफए) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब राशन कार्ड में परिवार के छूटे हुए सदस्यों के नाम जुड़वाने के लिए उपभोक्ताओं को ई-मित्र केंद्रों या रसद विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आमजन अब घर बैठे ही स्वयं पोर्टल के माध्यम से नए सदस्यों के नाम जोड़ सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पात्र परिवार अब आधिकारिक पोर्टल https://rrcc.rajasth an.gov.in/ पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं के समय व धन की बचत करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सदस्य के नाम पर पहले से गैस कनेक्शन दर्ज है, तो आवेदन के समय उसकी एलपीजी आईडी का विवरण देना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया के तहत, पोर्टल पर आवेदन जमा होने के बाद संबंधित जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी या अधिशासी अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलते ही नाम जोड़ने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। इस डिजिटल प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जन आधार कार्ड है। राशन कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम तब ही जोड़ा जा सकेगा, जब उसका नाम पहले से जन आधार कार्ड में दर्ज हो। पोर्टल पर जन आधार नंबर के माध्यम से सदस्य का चयन कर दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए फॉर्म सबमिट होगा। एक बार नाम जुड़ने के बाद, खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को उन नए सदस्यों के हिस्से का राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि राशन कार्ड में जन आधार की सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में राशन प्राप्ति में कोई बाधा न आए। दस्तावेज और पात्रता की शर्तें:- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदक के पास मौजूदा राशन कार्ड की प्रति और नए सदस्य का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही, परिवार का जन आधार कार्ड पूरी तरह अपडेट होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, जैसे नवजात शिशु का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और नवविवाहिता के मामले में विवाह प्रमाण पत्र के साथ पुराने राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण पत्र (एनओसी) अपलोड करना होगा। ^इस पोर्टल के शुरू होने से आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा। इससे लोगों के समय की बचत होगी। -पवन अग्रवाल, जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

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