रिश्वत मामले में सूचना सहायक सस्पेंड:आपराधिक मामले की जांच जारी होने पर अजमेर डिस्कॉम ने की कार्रवाई, नागौर रहेगा मुख्यालय

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में कार्रवाई करते हुए ब्यावर में पदस्थ सूचना सहायक आकाश जैन को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ आपराधिक मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार आकाश जैन के खिलाफ पीसी अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और बीएनएस 2023 की धारा 238 के तहत एफआईआर संख्या 33, दिनांक 06 फरवरी 2026 को दर्ज की गई थी। आकाश जैन एवीवीएनएल, ब्यावर के अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) कार्यालय में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर के प्रबंध निदेशक ने पूर्ववर्ती आरएसईबी कर्मचारी (सीसी एंड ए) विनियम-1962 के विनियम संख्या 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निलंबन अवधि के दौरान आकाश जैन का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम), एवीवीएनएल, नागौर कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें प्रतिदिन कार्यालय में रखे गए उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही, उन्हें नियंत्रण अधिकारी या मुख्यालय की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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