रेप कर मर्डर करने वाले आरोपी को उम्र कैद:2 लाख का जुर्माना, जहर देकर की थी हत्या, जज ने कहा- कठोर दंड से दंडित किया जाए

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने पीड़िता को खेत में ले जाकर रेप किया और जहर देकर हत्या कर दी थी। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि बुधवार को कोर्ट संख्या 1 में सुनवाई हुई। न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने जिला ब्यावर युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील ने कहा कि अस्पताल में पीड़िता की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुलिस द्वारा बयान लेखबद्ध नहीं करवाए जा सके। अभियोजन पक्ष की प्रकरण में सरकर्म सटानसिस एविडेंस और पीड़िता के शरीर से लिए गए विशरा रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 21 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए थे। डॉक्टर ने बताया मौत का कारण सरकारी वकील ने बताया कि मामले में पीड़िता की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा लिए गए सैंपलों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जहां से एफएसएल की रिपोर्ट आने पर पीड़िता का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बयानों में बताया कि पीड़िता के दाहिने तरफ एंगल आफ माउथ पर कुचला हुआ घाव के चोट के निशान थे, जो 24 घंटे के भीतर के निशान थे। डॉक्टर ने ऑफिशियल रिपोर्ट व भर्ती टिकट के आधार पर न्यायालय में बताया की पीड़िता की मृत्यु का कारण एस्पिरेशन निमोनाईटिक व क्यूलोलेटिव इफ़ेक्ट ऑफ़ अज्ञात जहर पाया गया। जज ने की टिप्पणी सरकारी वकील ने बताया कि न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बालिका के साथ उसकी सहमति व इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित करना उसके पश्चात उसकी मृत्यु मानव वृद्धि कार्य करने के आशय से एवं उसके साथ की गई घटना की जानकारी किसी और को ना हो उसे जबरदस्ती जहर देकर मृत्यु कारित हुई। आरोपी ने घटनास्थल से साक्ष्य छुपाने के आशय से साक्ष्य विलोपित किए। ऐसे अपराध के विरुद्ध नरमी का रूप अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अंत कठोर धन से दंडित किया जाए। यह था मामला परिहार ने बताया कि मसूदा थाने में 2 सितंबर 2022 को पीड़िता के परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया। शिकायत देकर बताया कि 16 साल की बेटी 27 अगस्त 2022 को सुबह लगभग 9 बजे गांव के ही युवक अपने खेत में ले जाकर जबरन रेप किया तथा जहर पिलाकर बेटी की हत्या कर दी। आरोपी मेरी पुत्री को पिछले करीब 3 महीने से परेशान कर रहा था। बेटी की इलाज के दौरान अस्पताल में 1 सितंबर 2022 को मृत्यु हो गई। मसूदा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी पेश किया गया।

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