पटियाला जिले में रेप केस में फरार चल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोट से झटका लगा है। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी करना और भगोड़ा घोषित करने को सही ठराया है। पठानमाजरा ने पटियाला कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट और उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई को रद्द करवाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उनके वकील की ओर से इस संबंध में याचिका दायर की गई है।विधायक ने एडवोकेट निखिल घई के माध्यम से याचिका दाखिल की है। याचिका में 5 सितंबर और 11 सितंबर 2025 को जारी गिरफ्तारी वारंट तथा 16 अक्टूबर और 20 दिसंबर 2025 को पारित घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) के आदेशों को चुनौती दी गई है।याचिका में दी है यह दलीलइससे पहले पटियाला कोर्ट ने पठानमाजरा को तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। याचिका में विधायक ने तर्क दिया है कि पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि गंभीर अपराधों में कानून पुलिस को बिना वारंट, यहां तक कि राज्य से बाहर जाकर भी गिरफ्तारी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वारंट जांच में अनुचित सहायता करते हैं और यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है।


