मासूम से रेप करने करीब 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 2 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी मिथुन (24) को 20 साल कठोर कारावास की सजा व 1 लाख 60 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। आरोपी मकान मालिक की 12 वर्षीय बेटी को अपने साथ ऑटो में बैठाकर ले गया। फिर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया कि 19 दिसंबर 2021 को पीड़िता के माता ने शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसकी 12 साल की बेटी गली में सामान लेने गई थी। गली में उसे मिथुन मिला। मिथुनउसके मकान में पिछले तीन साल से मिथुन किराए से रहता है। मिथुन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ स्कूटी पर एक बगीचे में ले गया। फिर वहां से ऑटो में बैठाकर सुनसान जगह ले गया। वहां नाबालिग बेटी से रेप किया। इसके बाद वो बेटी को घर के बाहर छोड़ गया। जिसे उसके (लड़की के मामा ने) भाई ने देख लिया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 19 गवाह के बयान करवाए। 41 दस्तावेज पेश किए।


