लुधियाना| एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने साहनेवाल निवासी सुशील कुमार को बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 1 लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। सरकारी पक्ष के अनुसार यह मामला पीड़िता की माता की शिकायत पर 26 अगस्त 2022 को पुलिस थाना फोकल पॉइंट में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। उसके पहले पति की मौत करीब 10 साल पहले हो गई थी। उसके पहले पति से उसका एक 17 साल का बेटा और 14 साल की बेटी है। उक्त दोषी उसके वेहड़े में ही रहता था। इसके कारण उसकी दोषी से दोस्ती हो गई। 25 अगस्त 2022 को जब वह अपने घर वापस आई तो उसकी नाबालिग बेटी घर में मौजूद नहीं थी। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि उक्त दोषी उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ कहीं ले गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोषी को गिरफ्तार किया और पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद किया। अदालत में दोषी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलील सुनने और सबूत को देखने के उपरांत अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।