लांजी के भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से राहत:पूर्व विधायक किशोर समरीते की याचिका खारिज, भ्रष्ट आचरण के लगाए थे आरोप; 2023 के चुनाव का मामला

लांजी से भाजपा विधायक राजकुमार कर्राहे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए राजकुमार कर्राहे के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। राजकुमार कर्राहे ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। जस्टिस डीडी बंसल की सिंगल बेंच के समक्ष भाजपा विधायक की ओर से आपत्ति जताई गई कि किशोर समरीते को एक आपराधिक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है, उनकी सजा अभी निलंबित है, खत्म नहीं हुई, ऐसे में जो खुद दागी है, वो कैसे निर्वाचन पर सवाल उठा सकता है। इस आपत्ति के मद्देनजर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। किशोर समरिते की ओर से दायर याचिका में बताया गया था कि 17 नवंबर 2023 को हुए विधानसभा चुनाव में लांजी विधानसभा सीट पर राजकुमार कर्राह का निर्वाचन हुआ। किशोर समरीते ने संयुक्त क्रांति मोर्चा से अपना नामांकन भरा था। निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी किशोर समरीते को 5 साल की सजा मिली थी, जिसका हवाला देकर निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति पेश गई, इस आपत्ति पर निर्वाचन अधिकारी ने नवंबर 2023 को याचिकाकर्ता किशोर समरीते का नामांकन निरस्त कर दिया। याचिका पर समरीते ने विधायक राजकुमार पर चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उनका निर्वाचन रद्द की जाने की मांग की गई थी।

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