भास्कर संवाददाता | चूरू खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। लाभार्थी अब राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम खुद भी जोड़ सकेंगे। इसके लिए लाभार्थी को विभाग के राशन कार्ड पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस बदलाव के चलते लाभार्थियों को अब ई-मित्र और विभागीय कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे खुद भी पोर्टल के माध्यम से नाम जोड़ सकेंगे। जानकारी के अनुसार जिन परिवारों के राशनकार्ड में अभी तक किसी नए सदस्य का नाम नहीं जुड़ पाया है, वे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच कर स्वीकृति दी जाएगी, जिसके बाद नए सदस्य का नाम जुड़ जाएगा। इसके अलावा यदि किसी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन दर्ज है, तो आवेदन के दौरान एलपीजी आईडी का विवरण देना अनिवार्य होगा। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के आवेदन में भी आवेदक एलपीजी आईडी दर्ज करनी होगी। इससे लाभार्थी की एलपीजी आईडी खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अपने आप मैप हो जाएगी। गौरतलब है कि काफी समय से पोर्टल पर राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने का विकल्प बंद था। लाभार्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
अब ई-मित्र संचालकों की मनमर्जी नहीं चलेगी : अभी तक राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाने के लिए विभाग के कार्यालय या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होता था। अधिकांश लोग ई-मित्र से ही इसके लिए आवेदन करते थे। इस कारण ई-मित्र संचालक अपनी मनमर्जी चलाते थे। कई ई-मित्र संचालक लोगों से मनमाना शुल्क वसूलते थे। अब लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से ये सुविधा मिलने से ई-मित्र संचालकों की मनमर्जी नहीं चलेगी।
^विभाग की तरफ से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जुड़वाने के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इससे लाभार्थियों का समय बचेगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। -अंशु तिवाड़ी, जिला रसद अधिकारी, चूरू राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए लाभार्थी को rrcc.rajasthan.gov. in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नए सदस्य का नाम जनाधार कार्ड में होना अनिवार्य है। जन आधार नंबर दर्ज करने के बाद सदस्य का चयन करना होगा। इसके बाद आधार, जन्म प्रमाण पत्र आदि संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आवेदन जमा होने के बाद जिला रसद अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद डीएसओ उसे स्वीकृत करेंगे, जिसके बाद नाम जोड़ने की कार्रवाई पूरी की जाएगी।


